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Setback to Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया. साथ ही पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया. इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को बड़ा झटका लगा है.
बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था. मामले की सुनवाई करने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसान और जस्टिस मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं.
रात के 11.30 बजे तक दिलाएं शपथ
चुनाव के दौरान, मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 विधायकों के मतों की गिनती के खिलाफ फैसला दिया था, जो इलाही के पक्ष में थे. अदालत ने पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया. आदेश दिया गया है कि गवर्नर इलाही को शपथ नहीं दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ऐसा कर सकते हैं.
इससे पहले, चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा था कि फैसला शाम 5:45 बजे जारी किया जाएगा और बाद में इसके लिए शाम 7:30 बजे का समय रखा गया. हालांकि, तीन घंटे की देरी के बाद फैसला सुनाया गया.
इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के उम्मीदवार हमजा शहबाज के 179 वोट के मुकाबले 186 वोट हासिल किए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर मजारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद-ए-आजम (पीएमएल-क्यू) के विधायकों के 10 वोट खारिज कर दिए. इसकी वजह से वे हार गए थे. मजारी के फैसले को इलाही ने चुनौती दी थी और अदालत ने शनिवार को हमजा को ‘ट्रस्टी’ मुख्यमंत्री बने रहने को कहा था.
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